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अदालत ने कहा, 'पिता को नाबालिग बेटे के कार लेने की जानकारी नहीं थी', दुर्घटना मामले में व्यवसायी को जमानत मिली.
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मुंबई दुर्घटना: पिता को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- बेटे के कार लेने की जानकारी नहीं थी.
C
CNBC TV18
•
05-03-2026, 15:05
मुंबई दुर्घटना: पिता को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- बेटे के कार लेने की जानकारी नहीं थी.
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मुंबई की एक अदालत ने एक व्यवसायी को जमानत दे दी है, जिसके नाबालिग बेटे ने एक घातक कार दुर्घटना की थी.
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरएम जाधव ने ₹50,000 के मुचलके पर जमानत दी, कहा कि प्रथम दृष्टया पिता को बेटे के वाहन लेने की जानकारी नहीं थी.
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5 फरवरी को सोमैया कॉलेज, घाटकोपर के पास हुई दुर्घटना में ध्रुमिल पटेल की मौत हो गई और मीनल गंभीर रूप से घायल हो गईं.
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अदालत ने चौकीदार के बयान पर भरोसा किया कि नाबालिग ने उससे चाबियां ली थीं और पिता को बाद में पता चला.
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जमानत की शर्तों में अदालत की अनुमति के बिना मुंबई न छोड़ना और गवाहों को प्रभावित न करना शामिल है.
Cnbc पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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