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दिल्ली हाईकोर्ट ने चाणक्यपुरी में दो लोगों को कुचलने वाले थार चालक को जमानत दी
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दिल्ली HC ने चाणक्यपुरी हिट-एंड-रन मामले में थार चालक को जमानत दी.
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News18
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20-02-2026, 16:15
दिल्ली HC ने चाणक्यपुरी हिट-एंड-रन मामले में थार चालक को जमानत दी.
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने चाणक्यपुरी में घातक हिट-एंड-रन में शामिल थार के चालक आशीष बछस को जमानत दे दी.
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यह घटना पिछले साल 10 अगस्त को हुई थी, जिसमें तालकटोरा स्टेडियम के पास दो लोगों की मौत हो गई थी.
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न्यायमूर्ति मनोज जैन ने जमानत देने के लिए आरोपी की कम उम्र, कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न होने और मामले के समग्र तथ्यों का हवाला दिया.
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बछस को घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया था, और उसके वाहन से विभिन्न प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए थे.
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ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अधीन 25,000 रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार पर जमानत दी गई.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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