फार्मा कंपनियों को अब मामूली उल्लंघनों पर जुर्माने से मिलेगी राहत, ट्रायल से बचेंगे.

भारत
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News18•05-01-2026, 16:34
फार्मा कंपनियों को अब मामूली उल्लंघनों पर जुर्माने से मिलेगी राहत, ट्रायल से बचेंगे.
- •नए नियमों के तहत फार्मा कंपनियां अब मामूली नियामक उल्लंघनों के लिए अदालती सुनवाई के बजाय जुर्माना देकर निपटारा कर सकेंगी.
- •"अपराधों के शमन" की यह प्रक्रिया जन विश्वास अधिनियम के तहत ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स (अपराधों का शमन) नियम, 2025 के माध्यम से शुरू की गई है.
- •स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत CDSCO ने दिशानिर्देश जारी किए हैं; अतिरिक्त महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा शमन प्राधिकरण के रूप में कार्य करेंगे.
- •केवल मामूली तकनीकी या कागजी त्रुटियां, जिनसे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा नहीं है, इसके लिए पात्र हैं; गंभीर उल्लंघनों पर आपराधिक दंड जारी रहेगा.
- •उद्योग विशेषज्ञ इस कदम का स्वागत करते हैं, इसे त्वरित आत्म-सुधार, अदालती बोझ कम करने और व्यापार करने में आसानी के लिए फायदेमंद मानते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: नए नियम फार्मा कंपनियों को मामूली उल्लंघनों पर जुर्माना देकर निपटारा करने की अनुमति देते हैं, जिससे न्याय और व्यापार सुगम होगा.
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