राजस्थान हाई कोर्ट ने क्रिकेटर यश दयाल को रेप केस में अंतरिम सुरक्षा दी.

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News18•23-01-2026, 16:16
राजस्थान हाई कोर्ट ने क्रिकेटर यश दयाल को रेप केस में अंतरिम सुरक्षा दी.
- •राजस्थान हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर यश दयाल को रेप के एक मामले में अंतरिम राहत दी है.
- •न्यायमूर्ति गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने दयाल की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया.
- •अंतरिम सुरक्षा देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि क्रिकेटर को जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करना होगा.
- •यश दयाल पर जुलाई 2025 में दूसरा FIR दर्ज किया गया, जिसमें 2023 में जयपुर की एक नाबालिग के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न का आरोप है.
- •यह मामला सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 और POCSO अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: राजस्थान हाई कोर्ट ने क्रिकेटर यश दयाल को रेप केस में अंतरिम सुरक्षा दी, जांच में सहयोग की शर्त पर.
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