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सुप्रीम कोर्ट ने ईशा के गैसीफायर श्मशान घाटों को 'पवित्र कार्य' बताया, पक्षों को सौहार्दपूर्ण ढंग से मामला सुलझाने का निर्देश दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने ईशा के गैसीफायर श्मशान घाटों को 'पवित्र कार्य' बताया, सौहार्दपूर्ण समाधान का आग्रह किया.
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News18
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26-02-2026, 19:18
सुप्रीम कोर्ट ने ईशा के गैसीफायर श्मशान घाटों को 'पवित्र कार्य' बताया, सौहार्दपूर्ण समाधान का आग्रह किया.
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सुप्रीम कोर्ट ने कोयंबटूर के ग्रामीणों और ईशा फाउंडेशन के बीच श्मशान घाट विवाद पर सौहार्दपूर्ण समाधान का आह्वान किया.
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सीजेआई सूर्यकांत ने ईशा फाउंडेशन के काम को 'पवित्र' बताया और ग्रामीणों के लिए वैकल्पिक भूमि और मुआवजे का सुझाव दिया.
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विवाद ईशा योग केंद्र के पास एक श्मशान घाट को लेकर है, जिसमें निवासी दुर्गंध और 90 मीटर नियम के उल्लंघन का हवाला दे रहे हैं.
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मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले निवासियों की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.
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सुप्रीम कोर्ट ने विवाद में मध्यस्थता के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्रन का सुझाव दिया.
News18 पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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