अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति गठित की, अवैध खनन पर रोक का आदेश

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CNBC TV18•21-01-2026, 14:06
अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति गठित की, अवैध खनन पर रोक का आदेश
- •सुप्रीम कोर्ट अरावली रेंज की परिभाषा तय करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा, केंद्र और हितधारकों से सिफारिशें आमंत्रित करेगा.
- •मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने समिति के लिए चार सप्ताह के भीतर पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और खनन विशेषज्ञों के नाम मांगे हैं.
- •अदालत ने राजस्थान सरकार को सभी अवैध खनन कार्यों को तुरंत रोकने का आदेश दिया, जिनकी रिपोर्ट जारी रहने की थी.
- •अरावली की परिभाषा पर अंतरिम आदेश जारी रहेंगे, मौजूदा खनन की अनुमति होगी लेकिन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नए पट्टों पर प्रतिबंध रहेगा.
- •अदालत ने अपने 20 नवंबर के आदेश को पलट दिया, जिसने अरावली की परिभाषा को प्रतिबंधित किया था, पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण अस्पष्टताओं का हवाला देते हुए.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में अवैध खनन रोकने और विशेषज्ञ समिति बनाने का आदेश दिया.
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