सुप्रीम कोर्ट ने नए UGC नियमों पर लगाई रोक, 'जाति-आधारित भेदभाव' पर उठाए सवाल.

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News18•30-01-2026, 10:28
सुप्रीम कोर्ट ने नए UGC नियमों पर लगाई रोक, 'जाति-आधारित भेदभाव' पर उठाए सवाल.
- •सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के 13 जनवरी को जारी नए नियमों, 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम, 2026' पर अस्थायी रोक लगा दी है.
- •CJI सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने नए UGC नियमों को अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला पाया, चिंता व्यक्त की कि वे समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं.
- •अदालत ने विनियमों के संबंध में पांच प्रमुख प्रश्न उठाए, जिनमें 'जाति-आधारित भेदभाव' की परिभाषा और मौजूदा संवैधानिक वर्गीकरणों पर इसका प्रभाव शामिल है.
- •छात्रावास/कक्षा आवंटन में 'अलगाव' को शामिल करने और 'रैगिंग' को भेदभाव के एक विशिष्ट रूप के रूप में छोड़ने पर भी चिंता व्यक्त की गई.
- •2012 के पुराने UGC नियम लागू रहेंगे, और अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित है, जिसमें केंद्र और UGC को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने नए UGC नियमों पर रोक लगाई, अस्पष्टता और सामाजिक विभाजन की आशंका जताई; पुराने नियम लागू.
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