तेलंगाना HC ने 17 साल के विवाद के बाद तलाक दिया, ₹50 लाख गुजारा भत्ता का आदेश.

भारत
N
News18•29-12-2025, 08:20
तेलंगाना HC ने 17 साल के विवाद के बाद तलाक दिया, ₹50 लाख गुजारा भत्ता का आदेश.
- •तेलंगाना हाई कोर्ट ने द्रोणमराजू विजया लक्ष्मी और द्रोणमराजू श्रीकांत फणी कुमार के 17 साल पुराने विवाद के बाद तलाक को अंतिम रूप दिया.
- •कोर्ट ने पति को पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण के रूप में ₹50 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया.
- •जस्टिस के लक्ष्मण और नरसिंग राव नंदीकोंडा ने व्यापक मुकदमेबाजी और आपसी अविश्वास के कारण "अपूरणीय टूट" का हवाला दिया.
- •विवाद 2002 में शुरू हुआ, 2003 में अलगाव हुआ; इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत आपराधिक शिकायतें और संपत्ति विवाद शामिल थे.
- •₹50 लाख की एकमुश्त राशि सभी पिछले और भविष्य के दावों का निपटारा करती है, जिससे पत्नी और बेटी पति की संपत्तियों पर आगे कोई दावा नहीं कर सकेंगी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: तेलंगाना HC ने दो दशक पुरानी शादी खत्म की, अपूरणीय टूट के कारण ₹50 लाख गुजारा भत्ता दिया.
✦
More like this
Loading more articles...





