गुजरात हाईकोर्ट ने दी तलाक को मंजूरी: करियर और देश के कारण अलग हुए पति-पत्नी.

अहमदाबाद
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News18•04-01-2026, 13:59
गुजरात हाईकोर्ट ने दी तलाक को मंजूरी: करियर और देश के कारण अलग हुए पति-पत्नी.
- •गुजरात हाईकोर्ट ने एक दंपति के तलाक को मंजूरी दी, अहमदाबाद फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटा.
- •दिसंबर 2023 में शादी के एक महीने बाद ही पति ब्रिटेन में बसना चाहता था और पत्नी भारत में करियर बनाना चाहती थी, जिससे अलगाव हुआ.
- •फैमिली कोर्ट ने अप्रैल 2025 में दायर आपसी सहमति से तलाक की याचिका को समय से पहले और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B(2) के तहत 6 महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि से छूट के आवेदन के बिना खारिज कर दिया था.
- •जस्टिस संगीता विशन और निशा ठाकरे की बेंच ने कहा कि सुलह की कोई संभावना नहीं है और युवा जोड़े के लिए पीड़ा को लंबा खींचना व्यर्थ है.
- •हाईकोर्ट ने तलाक की याचिका बहाल की और फैमिली कोर्ट को छह महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: गुजरात हाईकोर्ट ने तलाक में आपसी सहमति और अनावश्यक पीड़ा से बचने को प्राथमिकता दी.
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