यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जातिगत भेदभाव की परिभाषा पर विवाद

भारत
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Moneycontrol•27-01-2026, 15:07
यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जातिगत भेदभाव की परिभाषा पर विवाद
- •यूजीसी के 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, नियम 3(सी)' को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
- •याचिका में आरोप है कि नियम जाति-आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाता है, केवल एससी, एसटी और ओबीसी को सुरक्षा देता है.
- •यह सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को संस्थागत सुरक्षा से वंचित करता है, जो अनुच्छेद 14, 15(1) और 21 का उल्लंघन है.
- •याचिका नियम 3(सी) के कार्यान्वयन पर रोक लगाने और जातिगत भेदभाव को 'जाति-तटस्थ' तरीके से फिर से परिभाषित करने की मांग करती है.
- •सामान्य श्रेणी के छात्र दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: यूजीसी के नए नियम जातिगत भेदभाव की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और छात्रों के विरोध का सामना कर रहे हैं.
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