उच्च न्यायालय का राज्य सरकार को झटका! ग्राम पंचायतों पर बड़ा फैसला

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News18•28-02-2026, 03:38
उच्च न्यायालय का राज्य सरकार को झटका! ग्राम पंचायतों पर बड़ा फैसला
- •मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने ग्राम पंचायतों में पूर्व सरपंचों को प्रशासक के रूप में फिर से नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है.
- •न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक कोई नया प्रशासक नियुक्त नहीं किया जाए, इस निर्णय की वैधता और लोकतांत्रिक प्रभाव पर सवाल उठाया.
- •राज्य चुनाव आयोग और छत्रपति संभाजीनगर तथा अहिल्यानगर जिला परिषदों के सीईओ को नोटिस जारी किए गए.
- •अहिल्यानगर में, जहां 753 पूर्व सरपंचों ने कार्यभार संभाला था, न्यायालय ने उन्हें नीतिगत या वित्तीय निर्णय लेने से रोक दिया, जिससे विकास कार्य रुक गए.
- •अगली सुनवाई में राज्य सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी विवादास्पद अधिसूचना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी.
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