सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के आदेश को बरकरार रखा: सोशल मीडिया पोस्ट पर यांत्रिक गिरफ्तारी नहीं

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Storyboard•05-02-2026, 11:09
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के आदेश को बरकरार रखा: सोशल मीडिया पोस्ट पर यांत्रिक गिरफ्तारी नहीं
- •सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर FIR दर्ज करने के तेलंगाना हाई कोर्ट के दिशानिर्देशों को बरकरार रखा, जिससे आलोचनात्मक राजनीतिक भाषणों के लिए यांत्रिक गिरफ्तारी पर रोक लगेगी.
- •न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और विजय बिश्नोई की पीठ ने तेलंगाना की चुनौती को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया.
- •हाई कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना करने वाले नल्ला बालू के खिलाफ दर्ज तीन FIR को रद्द कर दिया था, उन्हें वैध राजनीतिक अभिव्यक्ति माना था.
- •दिशानिर्देशों में पुलिस को शिकायतकर्ता के लोकस स्टैंडी को सत्यापित करने, प्रारंभिक जांच करने और गंभीर आरोपों के लिए उच्च सीमा लागू करने का निर्देश दिया गया है.
- •पुलिस आलोचनात्मक राजनीतिक भाषणों के लिए स्वचालित रूप से मामले दर्ज नहीं कर सकती जब तक कि वह हिंसा को उकसाता न हो या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए आसन्न खतरा पैदा न करता हो, जो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सुरक्षा को मजबूत करता है.
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