मतगणना में गड़बड़ी रोकने को EC के सख्त निर्देश, विज्ञापन पर रोक

महाराष्ट्र
N
News18•17-12-2025, 19:45
मतगणना में गड़बड़ी रोकने को EC के सख्त निर्देश, विज्ञापन पर रोक
- •राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने 21 दिसंबर 2025 को नगर परिषद/नगर पंचायत मतगणना और 20 दिसंबर 2025 को मतदान के दौरान अप्रिय घटनाओं को रोकने के निर्देश जारी किए.
- •किसी भी घटना पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करने, मीडिया को सूचित करने और राज्य चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है.
- •अधिकारियों को मतदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच गलत धारणा से बचने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा गया है.
- •19 दिसंबर 2025 को रात 10 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में किसी भी अभियान विज्ञापन के प्रकाशन पर प्रतिबंध है.
- •पुलिस को मतदान और मतगणना के दिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाने और की गई कार्रवाई को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने और देर रात के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं.
✦
More like this
Loading more articles...





