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RTE प्रवेश: 1 किमी शर्त पर हाईकोर्ट की रोक, राज्य सरकार को फटकार, अभिभावकों को बड़ी राहत
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RTE प्रवेश: हाई कोर्ट ने 1 किमी की शर्त पर लगाई रोक, राज्य सरकार को फटकारा; अभिभावकों को बड़ी राहत.
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News18
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09-03-2026, 22:51
RTE प्रवेश: हाई कोर्ट ने 1 किमी की शर्त पर लगाई रोक, राज्य सरकार को फटकारा; अभिभावकों को बड़ी राहत.
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मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने RTE प्रवेश में राज्य सरकार की 1 किमी की शर्त पर रोक लगा दी है.
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इस फैसले से RTE के तहत प्रवेश चाहने वाले अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है.
•
एडवोकेट बोधि रामटेके, एडवोकेट दीपक चाटप, आशीष फुलझेले और अनिकेत कुट्टारमारे ने सरकारी नियम को चुनौती दी थी.
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कोर्ट ने कहा कि 1 किमी की शर्त RTE अधिनियम में कहीं भी उल्लेखित नहीं है और यह मनमानी/असंवैधानिक है.
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हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अधिनियम में संशोधन कर ऐसी शर्त लगाने के लिए फटकार लगाई.
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