खाली फ्लैट का भी मेंटेनेंस अनिवार्य, जानें सोसायटी के नियम.

महाराष्ट्र
N
News18•05-01-2026, 10:47
खाली फ्लैट का भी मेंटेनेंस अनिवार्य, जानें सोसायटी के नियम.
- •विशेषज्ञों के अनुसार, खाली या किराए पर न दिए गए फ्लैट के लिए भी सोसायटी का मेंटेनेंस और सिंकिंग फंड देना कानूनी रूप से अनिवार्य है.
- •मेंटेनेंस लिफ्ट, सुरक्षा, पानी और मरम्मत जैसे सामान्य खर्चों को कवर करता है, जिससे पूरे भवन को लाभ होता है; भुगतान न करने से सोसायटी का वित्तीय संतुलन बिगड़ सकता है.
- •महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट सभी सदस्यों के लिए मासिक मेंटेनेंस शुल्क और सिंकिंग फंड का भुगतान करना अनिवार्य करता है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है.
- •गैर-अधिभोग शुल्क केवल तभी लगाया जा सकता है जब फ्लैट किसी गैर-पारिवारिक सदस्य को किराए पर दिया गया हो, जो मेंटेनेंस शुल्क के अधिकतम 10% तक सीमित है.
- •महाराष्ट्र सरकार के संकल्प (2001) और मुंबई उच्च न्यायालय के फैसलों ने विशिष्ट शर्तों के तहत 10% गैर-अधिभोग शुल्क सीमा का समर्थन किया है, खाली फ्लैटों के लिए नहीं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: खाली फ्लैट के लिए मेंटेनेंस और सिंकिंग फंड अनिवार्य है; गैर-अधिभोग शुल्क केवल किराए पर देने पर लागू.
✦
More like this
Loading more articles...





