Electricity cannot be denied to lawful tenants (Representative image)
पर्सनल फाइनेंस
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Moneycontrol29-12-2025, 14:45

दिल्ली HC का फैसला: मकान मालिक विवाद में किराएदार की बिजली नहीं कटेगी.

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मकान मालिक के विवाद के कारण वैध किराएदारों को बिजली से वंचित नहीं किया जा सकता है.
  • अदालत ने कहा कि बिजली तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है, भले ही मकान मालिक के साथ कानूनी विवाद लंबित हो.
  • याचिकाकर्ता Maiki Jain की बिजली BSES द्वारा काट दी गई थी, बकाया चुकाने के बावजूद, मकान मालिक के NOC से इनकार के कारण.
  • अदालत ने BSES के रुख को खारिज कर दिया, कहा कि वैध कब्जे और बकाया चुकाने पर मकान मालिक की सहमति आवश्यक नहीं है.
  • यह फैसला किराएदारों की रक्षा करता है, उपयोगिताओं को दबाव के साधन के रूप में उपयोग होने से रोकता है, और एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: वैध किराएदारों को मकान मालिक के विवाद पर बिजली से वंचित नहीं किया जा सकता; यह एक मौलिक अधिकार है.

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