सरकार ने बड़े आईपीओ के लिए सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों में ढील दी.
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सरकार ने मेगा IPO के लिए सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों में ढील दी
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CNBC TV18•14-03-2026, 00:20
सरकार ने मेगा IPO के लिए सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों में ढील दी
•केंद्र सरकार ने मेगा IPO के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) नियमों में संशोधन किया, एक श्रेणीबद्ध ढांचा पेश किया.
•नए 'सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) अमेंडमेंट रूल्स, 2026' बड़ी कंपनियों को IPO में कम प्रारंभिक सार्वजनिक हिस्से की पेशकश करने की अनुमति देते हैं.
•ढांचा पोस्ट-इश्यू पूंजी के आधार पर वर्गीकृत है: छोटी कंपनियों के लिए 25% से लेकर बहुत बड़ी कंपनियों (₹5 लाख करोड़ से अधिक) के लिए 1% तक.
•कंपनियों को आकार और प्रारंभिक MPS के आधार पर 3, 5 या 10 वर्षों के भीतर सार्वजनिक शेयरधारिता को अंततः 25% तक बढ़ाना होगा.
•सुपीरियर वोटिंग राइट्स (SVR) शेयरों को सामान्य शेयरों के साथ सूचीबद्ध करना अनिवार्य; पिछले गैर-अनुपालन पर जुर्माना लग सकता है.