सेबी बोर्ड ने REITs और InvITs के लिए नियमों में ढील दी, निवेश का दायरा बढ़ाया, बड़ा प्रोत्साहन मिला.
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SEBI ने REIT, InvIT नियमों में ढील दी: निवेश का दायरा बढ़ा, परिचालन लचीलेपन को बढ़ावा मिला.
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Moneycontrol•23-03-2026, 17:19
SEBI ने REIT, InvIT नियमों में ढील दी: निवेश का दायरा बढ़ा, परिचालन लचीलेपन को बढ़ावा मिला.
•SEBI बोर्ड ने REIT और InvIT के नियमों में ढील को मंजूरी दी, जिससे लिक्विड फंड और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में निवेश का दायरा बढ़ा.
•InvITs अब रियायत समाप्त होने के बाद एक वर्ष तक SPV को बनाए रख सकते हैं, जिसमें वैधानिक और संविदात्मक दायित्वों का पालन होगा.
•लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश का दायरा बढ़ाया गया, न्यूनतम क्रेडिट जोखिम मूल्य (CRV) सीमा 12 से घटाकर 10 की गई, जिसमें क्लास B-I योजनाएं भी शामिल हैं.
•निजी तौर पर सूचीबद्ध InvITs अब ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में 10 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं, जो सार्वजनिक InvITs के निवेश मानदंडों के अनुरूप है.
•49 प्रतिशत से अधिक लीवरेज वाले उधार के अंतिम उपयोग का विस्तार किया गया, जिसमें कैपेक्स, सड़क रखरखाव और सुरक्षा उपायों के साथ पुनर्वित्त शामिल है.