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चेन्नई कर प्राधिकरण ने गो डिजिट पर ₹155 करोड़ जीएसटी मांग, ₹15 करोड़ जुर्माना लगाया
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Go Digit को चेन्नई कर प्राधिकरण से ₹155 करोड़ GST मांग, ₹15 करोड़ जुर्माना
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CNBC TV18
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07-03-2026, 16:06
Go Digit को चेन्नई कर प्राधिकरण से ₹155 करोड़ GST मांग, ₹15 करोड़ जुर्माना
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Go Digit General Insurance Ltd को चेन्नई कर प्राधिकरण से ₹154.80 करोड़ GST मांग और ₹15.48 करोड़ जुर्माने का आदेश मिला है.
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यह आदेश Office of the Commissioner of GST & Central Excise, Chennai South Commissionerate से जुलाई 2017 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए है.
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बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पहले की मांग को रद्द करने और पुन: निर्णय का निर्देश देने के बाद यह पुन: अधिनिर्णय है.
•
यह मामला सह-बीमा प्रीमियम और पुनर्बीमा कमीशन पर कथित GST गैर-भुगतान से संबंधित है, जिसे Go Digit एक उद्योग-व्यापी मुद्दा मानता है.
•
Go Digit कानूनी सलाह का मूल्यांकन कर रहा है और अपील या रिट याचिका सहित अन्य कानूनी कदम उठाएगा; कंपनी का कहना है कि तत्काल कोई प्रभाव नहीं है.
Cnbc पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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