मद्रास HC ने आमिर खान की 'हैप्पी पटेल' को एंटी-पायरेसी सुरक्षा प्रदान की.

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News18•13-01-2026, 13:55
मद्रास HC ने आमिर खान की 'हैप्पी पटेल' को एंटी-पायरेसी सुरक्षा प्रदान की.
- •मद्रास उच्च न्यायालय ने आमिर खान द्वारा निर्मित 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' के लिए अंतरिम एंटी-पायरेसी निषेधाज्ञा जारी की है.
- •न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति द्वारा जारी यह आदेश 16 जनवरी को फिल्म की रिलीज से पहले अनधिकृत सर्कुलेशन को रोकने का लक्ष्य रखता है.
- •आमिर खान फिल्म्स ने अवैध वितरण की चिंताओं का हवाला देते हुए BSNL सहित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और केबल ऑपरेटरों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था.
- •निर्माताओं ने तर्क दिया कि समय से पहले सर्कुलेशन से फिल्म के व्यावसायिक हितों को "गंभीर और अपरिवर्तनीय क्षति" होगी.
- •अदालत का आदेश सशर्त है, जिसमें निर्माताओं को किसी भी पक्ष को मुआवजा देना होगा जिसका वैध व्यवसाय निषेधाज्ञा से प्रभावित होता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मद्रास HC ने आमिर खान की 'हैप्पी पटेल' को पायरेसी से बचाया, जिससे उसकी नाटकीय रिलीज की अखंडता सुनिश्चित हुई.
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