उमर खालिद, शरजील इमाम को SC से नहीं मिली जमानत, UAPA के तहत आरोप बरकरार.

राष्ट्रीय
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News18•05-01-2026, 12:54
उमर खालिद, शरजील इमाम को SC से नहीं मिली जमानत, UAPA के तहत आरोप बरकरार.
- •सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.
- •अदालत ने उनके खिलाफ UAPA अधिनियम के तहत गंभीर आरोप और प्रथम दृष्टया सबूतों का हवाला दिया.
- •SC ने कहा कि केवल मुकदमे में देरी जमानत का एकमात्र आधार नहीं हो सकती, खासकर UAPA मामलों में.
- •इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों - गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत मिल गई.
- •उमर खालिद के पिता इलियास ने फैसले पर निराशा व्यक्त की.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कीं, UAPA आरोप बरकरार.
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