उमर खालिद, शरजील इमाम को SC से नहीं मिली जमानत, UAPA के तहत आरोप बरकरार.
राष्ट्रीय
N
News1805-01-2026, 12:54

उमर खालिद, शरजील इमाम को SC से नहीं मिली जमानत, UAPA के तहत आरोप बरकरार.

  • सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.
  • अदालत ने उनके खिलाफ UAPA अधिनियम के तहत गंभीर आरोप और प्रथम दृष्टया सबूतों का हवाला दिया.
  • SC ने कहा कि केवल मुकदमे में देरी जमानत का एकमात्र आधार नहीं हो सकती, खासकर UAPA मामलों में.
  • इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों - गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत मिल गई.
  • उमर खालिद के पिता इलियास ने फैसले पर निराशा व्यक्त की.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कीं, UAPA आरोप बरकरार.

More like this

Loading more articles...