दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की.

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Moneycontrol•05-01-2026, 11:33
दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की.
- •सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.
- •दोनों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है.
- •अदालत ने उनकी "योजना और संगठन" में प्रथम दृष्टया भूमिका पाई, उन्हें अन्य आरोपियों से "गुणात्मक रूप से अलग" बताया.
- •गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद सहित पांच अन्य आरोपियों को जमानत मिली.
- •खालिद और इमाम संरक्षित गवाहों की जांच पूरी होने या आदेश के एक साल बाद जमानत के लिए फिर आवेदन कर सकते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश में प्रथम दृष्टया भूमिका के कारण उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत खारिज की.
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