పోక్సో కేసులో నిందితుడికి 20 ఏళ్ల జైలు శిక్ష 
विजयनगरम
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News1820-01-2026, 14:09

POCSO मामला: प्यार के नाम पर शोषण, 20 साल की जेल और 5 लाख रुपये मुआवजा

  • पुस्सापतिरेगा मंडल के पेरापुरम गांव के पांड्रांकी सुरेश (23) ने एक लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और धोखा दिया.
  • पीड़िता ने 17 सितंबर, 2024 को पुस्सापतिरेगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद तुरंत जांच शुरू हुई.
  • विजयनगरम POCSO कोर्ट की विशेष न्यायाधीश के. नागमणि ने सुरेश को 20 साल की कैद और 2,500 रुपये का जुर्माना सुनाया.
  • अदालत ने पीड़िता लड़की को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये मंजूर करने का भी आदेश दिया.
  • एसपी दामोदर ने POCSO मामलों में त्वरित जांच पर जोर दिया ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: विजयनगरम POCSO मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की जेल और पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजे का आदेश मिला.

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