పోక్సో కేసులో నిందితుడికి 20 ఏళ్ల కారాగార శిక్ష
विजयनगरम
N
News1824-01-2026, 13:42

POCSO मामला: मुख्य आरोपी को 20 साल की जेल, अपराध में मदद करने वाले माता-पिता को 3 साल की सजा

  • विजयनगरम विशेष POCSO कोर्ट ने मुख्य आरोपी कलिसेट्टी सीथम नायडू को 20 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
  • मुख्य आरोपी के माता-पिता, कलिसेट्टी पपय्या और कलिसेट्टी महालक्ष्मी को अपराध में सहायता करने के लिए 3 साल की कैद और प्रत्येक को 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
  • अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया, जिसे आरोपी और उसके माता-पिता ने बहकाया, शोषण किया और गर्भपात के लिए मजबूर किया था.
  • यह मामला 2024 में पार्वतीपुरम मान्यम जिले के पचिपेन्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जब पीड़िता ने शोषण और शादी से इनकार की शिकायत की थी.
  • जिला एसपी एस.वी. माधवारेड्डी ने पुलिस और लोक अभियोजक के प्रयासों की सराहना की, इस फैसले को महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराधों के खिलाफ एक मजबूत संदेश बताया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: विजयनगरम कोर्ट ने POCSO आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई, उसके माता-पिता को अपराध में मदद के लिए 3 साल की जेल हुई.

More like this

Loading more articles...