रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर अब चालान नहीं, सीधे FIR दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस.

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News18•08-01-2026, 16:55
रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर अब चालान नहीं, सीधे FIR दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस.
- •दिल्ली पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए अब केवल चालान के बजाय FIR दर्ज करना शुरू किया है.
- •यह देश के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार है कि यातायात उल्लंघन पर आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं.
- •भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (लापरवाही से ड्राइविंग) और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दो FIR दर्ज की गई हैं.
- •कपासहेड़ा में एक ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जो ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रॉन्ग साइड चला रहा था.
- •इस नियम के तहत 6 महीने तक की जेल, ₹1,000 जुर्माना और वाहन जब्त हो सकता है, ₹5,000 के मौजूदा चालान के अतिरिक्त.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई शुरू की है, जिससे खतरनाक उल्लंघन रुकेंगे.
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