पुलिस ने तीन दिन में दो वाहन चालकों पर दर्ज की एफआईआर. सांकेतिक फोटो
दिल्ली
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News1807-01-2026, 09:11

दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर अब जेल, FIR भी होगी.

  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर अब केवल जुर्माना नहीं, FIR दर्ज करना शुरू किया है.
  • यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 के तहत की जा रही है, जिसमें 6 महीने तक की जेल हो सकती है.
  • दिल्ली कैंटोनमेंट और कापसहेड़ा पुलिस स्टेशनों में पहली FIR दर्ज की गई हैं.
  • रॉन्ग साइड ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है और इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.
  • FIR केवल उन मामलों में दर्ज की जाएगी जहां जान का जोखिम हो, ताकि गंभीर लापरवाही रोकी जा सके.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर अब जुर्माना के साथ जेल और FIR का सामना करना पड़ेगा.

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