दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर अब जेल, FIR भी होगी.

दिल्ली
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News18•07-01-2026, 09:11
दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर अब जेल, FIR भी होगी.
- •दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर अब केवल जुर्माना नहीं, FIR दर्ज करना शुरू किया है.
- •यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 के तहत की जा रही है, जिसमें 6 महीने तक की जेल हो सकती है.
- •दिल्ली कैंटोनमेंट और कापसहेड़ा पुलिस स्टेशनों में पहली FIR दर्ज की गई हैं.
- •रॉन्ग साइड ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है और इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.
- •FIR केवल उन मामलों में दर्ज की जाएगी जहां जान का जोखिम हो, ताकि गंभीर लापरवाही रोकी जा सके.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर अब जुर्माना के साथ जेल और FIR का सामना करना पड़ेगा.
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