बिहार: जमीन खरीद में अब सिर्फ जमाबंदी रसीद मान्य, जानें प्रक्रिया
पटना
N
News1824-12-2025, 16:43

बिहार में जमीन खरीद के लिए अब 'जमाबंदी' अनिवार्य: धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम.

  • बिहार में जमीन खरीद के लिए अब 'जमाबंदी' रसीद अनिवार्य होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी व विवादों पर अंकुश लगेगा.
  • उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है.
  • खरीदारों को ऑनलाइन जमाबंदी (biharbhumi.bihar.gov.in), खेसरा नंबर, रकबा और विक्रेता के नाम पर जमाबंदी की पुष्टि करनी होगी; संयुक्त भूमि पर सह-मालिकों की सहमति आवश्यक है.
  • विभाग पटना जिले से डिजिटल सुधार अभियान चला रहा है, जिसमें त्रुटि सुधार और आवेदनों को सीधे पोर्टल पर अपलोड करना शामिल है.
  • 31 दिसंबर तक 1.20 लाख आवेदनों को स्कैन और अपलोड करने का लक्ष्य है, जिससे सभी भूमि संबंधी कार्य पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएंगे.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बिहार में 'जमाबंदी' अनिवार्य होने से जमीन खरीद प्रक्रिया पारदर्शी होगी और धोखाधड़ी कम होगी.

More like this

Loading more articles...