पायलटों के आराम के नियमों पर सरकार से भिड़ीं एयरलाइन कंपनियां, व्यापार पर असर का हवाला
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News1827-01-2026, 15:34

पायलटों के आराम के नियमों पर सरकार से भिड़ीं एयरलाइन कंपनियां, व्यापार पर असर का हवाला

  • चार प्रमुख एयरलाइन कंपनियां नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों में ढील देने का दबाव बना रही हैं.
  • एयरलाइंस का तर्क है कि 1 नवंबर से लागू हुए सख्त FDTL नियमों के लिए अधिक पायलटों की भर्ती करनी होगी, जिससे परिचालन लागत में काफी वृद्धि होगी.
  • DGCA के नए नियमों में पायलटों के लिए 48 घंटे का साप्ताहिक आराम, उड़ान के घंटे में कमी (28 दिनों में 100 घंटे) और सीमित नाइट ड्यूटी शामिल हैं.
  • इंडिगो को FDTL नियमों का पालन न करने के कारण ₹22 करोड़ का रिकॉर्ड जुर्माना लगा और उसे 10 फरवरी तक अस्थायी छूट मिली है.
  • फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) जैसे पायलट संगठन नियमों में ढील का कड़ा विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि पायलट का आराम यात्रियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: एयरलाइन कंपनियां लागत का हवाला देते हुए नए पायलट आराम नियमों का विरोध कर रही हैं, जबकि पायलट संगठन सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं.

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