वित्‍तमंत्री ने बजट 2026 में इनकम टैक्‍स छूट का ऐलान किया है.
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News1801-02-2026, 14:50

बजट 2026: आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत नहीं, शेयर बाजार में गिरावट.

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में आम जनता को इनकम टैक्स में कोई सीधी राहत नहीं दी है.
  • नए इनकम टैक्स नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे, जिसके लिए ITR फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे.
  • फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए शेयर बाजार लेनदेन पर टैक्स दर 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दी गई, जिससे बाजार में भारी गिरावट आई.
  • मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया ब्याज इनकम टैक्स से मुक्त होगा और इस पर कोई TDS नहीं लगेगा.
  • करदाताओं की सुविधा के लिए लाभांश और निवेश के लिए फॉर्म 15G या फॉर्म 15H स्वीकार करने के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 ने आम करदाताओं को सीधी राहत नहीं दी, जबकि शेयर बाजार लेनदेन पर टैक्स बढ़ा दिया गया.

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