Budget 2026: పన్ను చెల్లింపుదారులకు భారీ ఊరట.. రూ.15 లక్షలకు పెంపు?
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News1820-01-2026, 20:27

बजट 2026: करदाताओं को बड़ी राहत, धारा 87A के तहत छूट की सीमा 15 लाख रुपये तक बढ़ सकती है?

  • केंद्रीय बजट 2026-27 में धारा 87A के तहत कर छूट की सीमा 15 लाख रुपये तक बढ़ने की अटकलें हैं, जिससे करदाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है.
  • धारा 87A कर बिल पर सीधी छूट प्रदान करती है, कटौती नहीं, जिससे पात्र व्यक्तियों के लिए कर देयता शून्य हो सकती है.
  • नई कर व्यवस्था के तहत, वर्तमान में 12 लाख रुपये तक की आय पर 60,000 रुपये तक की छूट लागू होती है, जिससे इस सीमा तक आय प्रभावी रूप से कर-मुक्त हो जाती है.
  • वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि 15 लाख रुपये तक की वृद्धि की संभावना कम है क्योंकि नई कर व्यवस्था में पिछले बदलावों से सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है.
  • करदाताओं को बजट की अटकलों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आय, निवेश और कटौतियों के आधार पर पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं की तुलना करनी चाहिए.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: धारा 87A के तहत कर छूट 15 लाख रुपये तक बढ़ने की अटकलें हैं, लेकिन राजस्व चिंताओं के कारण विशेषज्ञ संशय में हैं.

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