बजट 2026: दस साल से अटकी टैक्स राहत की उम्मीद, क्या पूरी होगी मुराद?

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News18•24-01-2026, 06:45
बजट 2026: दस साल से अटकी टैक्स राहत की उम्मीद, क्या पूरी होगी मुराद?
- •पुराने टैक्स रिजीम के आयकरदाता बजट 2026 में धारा 80C, 80D और होम लोन ब्याज पर कटौती बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं.
- •धारा 80C (₹1.5 लाख), 80D (₹25,000/₹50,000) और होम लोन ब्याज (₹2 लाख) की कटौती सीमाएं 2014-15 से अपरिवर्तित हैं.
- •पिछले एक दशक में महंगाई, चिकित्सा खर्च और घर की कीमतों में वृद्धि ने इन कर-बचत साधनों का वास्तविक मूल्य कम कर दिया है.
- •विशेषज्ञ धारा 80C की सीमा को ₹3 लाख तक बढ़ाने और होम लोन ब्याज लाभ को संपत्ति के बाजार मूल्य से जोड़ने का सुझाव देते हैं.
- •सरकार का नया टैक्स रिजीम की ओर झुकाव, जिसे 80% से अधिक करदाताओं ने अपनाया है, पुराने टैक्स रिजीम में बदलाव की संभावना कम करता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पुराने टैक्स रिजीम के करदाता बजट 2026 में बढ़ी हुई कटौती चाहते हैं, लेकिन सरकार की नीति नए टैक्स रिजीम के पक्ष में है.
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