बच्चों को म्यूचुअल फंड गिफ्ट करें: माता-पिता के लिए पूरी प्रक्रिया जानें

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News18•11-01-2026, 11:34
बच्चों को म्यूचुअल फंड गिफ्ट करें: माता-पिता के लिए पूरी प्रक्रिया जानें
- •आयकर अधिनियम के तहत माता-पिता कानूनी रूप से बच्चों को म्यूचुअल फंड यूनिट्स उपहार में दे सकते हैं.
- •आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2)(x) के अनुसार, माता-पिता से बच्चों को म्यूचुअल फंड उपहार में देने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है.
- •पहले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में म्यूचुअल फंड यूनिट्स के साथ कुछ परिचालन सीमाएं थीं, जो अब हल हो गई हैं.
- •AMFI के सर्कुलर के बाद, सभी फंड हाउसों ने रजिस्ट्रार के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधाएं प्रदान की हैं.
- •उपहार देने की प्रक्रिया ऑनलाइन है और प्राप्तकर्ता के पास उसी फंड हाउस में फोलियो होना चाहिए; 10 दिन की कूलिंग-ऑफ अवधि लागू होती है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बच्चों को म्यूचुअल फंड उपहार में देना अब कानूनी और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आसान हो गया है.
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