घर बनाने से पहले समझें फाइनेंस: होम लोन, टैक्स और EMI का पूरा गाइड
पर्सनल फाइनेंस
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News1828-01-2026, 21:14

घर बनाने से पहले समझें फाइनेंस: होम लोन, टैक्स और EMI का पूरा गाइड

  • घर बनाने के लिए बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लोन देती हैं, अक्सर प्लॉट और निर्माण लागत के लिए कंपोजिट लोन मिलता है.
  • लोन की राशि एक साथ नहीं, बल्कि निर्माण के चरणों के अनुसार किस्तों में मिलती है, जिसके लिए आर्किटेक्ट/इंजीनियर का प्रमाण पत्र और साइट की तस्वीरें देनी होती हैं.
  • EMI आमतौर पर पूरी राशि के वितरण और निर्माण पूरा होने के बाद शुरू होती है; तब तक वितरित राशि पर प्री-EMI ब्याज देना होता है.
  • पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत, धारा 80C के तहत मूलधन चुकाने पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती मिलती है, लेकिन यह निर्माण पूरा होने के बाद ही लागू होती है.
  • धारा 24(b) के तहत ब्याज पर छूट मिलती है: स्व-अधिकृत घर के लिए 2 लाख रुपये तक (यदि निर्माण 5 साल से अधिक हो तो 30,000 रुपये) और किराए पर दिए गए घर के लिए पूरे ब्याज पर छूट (हानि की भरपाई 2 लाख रुपये तक सीमित).

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: घर बनाने से पहले होम लोन की पात्रता, टैक्स लाभ और EMI को समझना वित्तीय योजना के लिए महत्वपूर्ण है.

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