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महाराष्ट्र
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News1827-01-2026, 11:28

होम लोन टैक्स बेनिफिट्स: नई बनाम पुरानी टैक्स व्यवस्था, जानें क्या है अंतर

  • डेवलपर्स लग्जरी प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे किफायती घरों की संख्या घट रही है, क्योंकि इनमें लाभ मार्जिन अधिक होता है (25-30% बनाम 10-12%).
  • कई परिवारों में होम लोन की EMI आय का 60% तक पहुंच गई है; घर खरीदने से पहले वित्तीय स्थिति का आकलन करना महत्वपूर्ण है.
  • होम लोन की पात्रता मासिक आय, मौजूदा EMI, खर्चों और CIBIL स्कोर पर निर्भर करती है.
  • नई टैक्स व्यवस्था, जिसमें 12 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त है, पुरानी व्यवस्था की तुलना में होम लोन पर कम टैक्स लाभ प्रदान करती है.
  • धारा 24(b) के तहत, नई टैक्स व्यवस्था में स्व-अधिकृत घरों के लिए होम लोन ब्याज पर टैक्स लाभ उपलब्ध नहीं हैं; किराए पर दिए गए घरों के लिए कटौती किराये की आय तक सीमित है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: होम लोन लेने से पहले वित्तीय क्षमता का सावधानीपूर्वक आकलन करें और नई टैक्स व्यवस्था के तहत कर प्रभावों को समझें.

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