Loading...
3 साल बाद जीवन बीमा दावा अस्वीकार नहीं कर सकती कंपनी! जानें कानूनी प्रावधान.
LIVE TV
LOCAL
HINDI
आपके लिए
मनोरंजन
राष्ट्रीय
खेल
बाजार
व्यवसाय और अर्थव्यवस्था
जीवनशैली
विश्व
ज्योतिष और धर्म
प्रौद्योगिकी
शिक्षा और नौकरियाँ
ऑटो
राजनीति
वायरल
विचार
Loading more articles...
Home
Local
Live TV
3 साल बाद लाइफ इंश्योरेंस क्लेम नहीं ठुकरा सकती कंपनी! जानें कानून
N
News18
•
08-03-2026, 15:58
3 साल बाद लाइफ इंश्योरेंस क्लेम नहीं ठुकरा सकती कंपनी! जानें कानून
•
इंश्योरेंस एक्ट, 1938 की धारा 45 के तहत, 3 साल बाद लाइफ इंश्योरेंस क्लेम को जानकारी छिपाने या गलत बयानी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता.
•
यह 3 साल की अवधि पॉलिसी जारी होने, जोखिम शुरू होने, रिवाइवल या राइडर जोड़ने की तारीख से गिनी जाती है, जो भी बाद में हो.
•
यदि धोखाधड़ी (जानबूझकर गलत जानकारी) साबित हो जाए, तो कंपनी क्लेम को अस्वीकार कर सकती है, लेकिन उसे लिखित कारण और सबूत देने होंगे.
•
पॉलिसी के शुरुआती 3 सालों में कंपनी जांच कर सकती है और गलत जानकारी पर क्लेम खारिज कर सकती है.
•
क्लेम सेटलमेंट रेशियो 2014 के 85% से बढ़कर अब 99% से अधिक हो गया है, जिससे अधिकांश वैध क्लेम पास हो रहे हैं.
News18 पर हिंदी में पूरा लेख पढ़ें
✦
More like this
✦
More like this
जीवन बीमा दावे: 3 साल बाद बीमा कंपनियाँ अस्वीकार नहीं कर सकतीं, पॉलिसीधारक सुरक्षित.
M
Moneycontrol
इंश्योरेंस की गलतियाँ: 5 करोड़ की पॉलिसी भी बेकार? इन गलतियों से बचें.
N
News18
स्वास्थ्य बीमा अधिस्थगन 5 साल हुआ: अब पहले पाएं क्लेम सुरक्षा.
C
CNBC TV18
अपस्टॉक्स अध्ययन: 63% जीवन बीमा खरीदारों का कहना है कि एजेंट कमीशन को प्राथमिकता देते हैं.
C
CNBC TV18
करदाताओं को बड़ी राहत: पिछले 24 घंटों में रिफंड भुगतान में भारी उछाल.
N
News18
राशन कार्ड पर बड़ी कार्रवाई: 1 अप्रैल 2026 से लाखों कार्ड रद्द, जानें नए नियम.
N
News18