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31 मार्च की अंतिम तिथि: टैक्स बचाने के लिए अंतिम क्षणों के सुझाव, अन्यथा होगी बड़ी कटौती.
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31 मार्च की डेडलाइन: टैक्स बचाने के लास्ट-मिनट टिप्स, वरना कट जाएगी भारी रकम.
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News18
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22-02-2026, 14:28
31 मार्च की डेडलाइन: टैक्स बचाने के लास्ट-मिनट टिप्स, वरना कट जाएगी भारी रकम.
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वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त होने वाला है, 31 मार्च की डेडलाइन टैक्स प्लानिंग के लिए महत्वपूर्ण है.
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धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट (EPF, PPF, ELSS, बच्चों की स्कूल फीस).
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नेशनल पेंशन सिस्टम में 50,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश धारा 80CCD(1B) के तहत टैक्स बचाता है.
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धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट: स्वयं/परिवार के लिए 25,000 रुपये, वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए 50,000 रुपये.
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होम लोन ब्याज (धारा 24), शिक्षा ऋण ब्याज (धारा 80E), HRA/80GG और दान (धारा 80G) पर कटौती का दावा करें.
News18 पर हिंदी में पूरा लेख पढ़ें
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