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केवल FIR पर अयोग्यता नहीं: SEBI ने 'फिट एंड प्रॉपर' नियमों में दी ढील, ब्रोकर्स को मिली राहत.
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SEBI ने 'फिट एंड प्रॉपर' मानदंडों में ढील दी: केवल FIR पर ब्रोकरों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा.
M
Moneycontrol
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23-03-2026, 17:13
SEBI ने 'फिट एंड प्रॉपर' मानदंडों में ढील दी: केवल FIR पर ब्रोकरों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा.
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SEBI ने केवल FIR या चार्जशीट दाखिल होने के आधार पर ब्रोकरों के लिए स्वचालित अयोग्यता को हटाया.
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नया ढांचा सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें सत्यनिष्ठा और आचरण का मामला-दर-मामला मूल्यांकन किया जाएगा.
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अयोग्यता के ट्रिगर अब मुख्य रूप से आर्थिक अपराधों या प्रतिभूति कानून उल्लंघनों में दोषसिद्धि पर आधारित होंगे.
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'फिट एंड प्रॉपर' घोषित न किए गए लोगों के लिए अनिवार्य विनिवेश आवश्यकताओं को मतदान अधिकारों के प्रतिबंध से बदल दिया गया है.
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दिवालियापन मामलों में अयोग्यता की सीमा बढ़ाई गई; व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए.
Moneycontrol पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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