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SEBI ने AIFs के लिए निकास नियमों में ढील दी, 'निष्क्रिय फंड' ढांचा पेश किया.
M
Moneycontrol
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23-03-2026, 17:56
SEBI ने AIFs के लिए निकास नियमों में ढील दी, 'निष्क्रिय फंड' ढांचा पेश किया.
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SEBI ने वैकल्पिक निवेश फंड (AIFs) के लिए समापन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सुधारों को मंजूरी दी.
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AIF विनियम, 2012 में संशोधन से कार्यकाल के बाद अवशिष्ट संपत्ति और देनदारियों को संभालने में अधिक लचीलापन मिलेगा.
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AIFs अब कर या कानूनी आकस्मिकताओं के लिए फंड जीवन से परे परिसमापन आय को बनाए रख सकते हैं.
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'निष्क्रिय फंड' की नई श्रेणी पेश की गई है, जिसमें समापन चरण के दौरान हल्के अनुपालन आवश्यकताएं होंगी.
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इस कदम का उद्देश्य फंड बंद करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, अनुपालन लागत को कम करना और AIF प्रबंधकों के लिए परिचालन स्पष्टता प्रदान करना है.
Moneycontrol पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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