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म्यूचुअल फंड टैक्स नियम: FY27 के नए बदलाव, निवेश से पहले जानें पूरी जानकारी.
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News18
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20-02-2026, 20:30
म्यूचुअल फंड टैक्स नियम: FY27 के नए बदलाव, निवेश से पहले जानें पूरी जानकारी.
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म्यूचुअल फंड पर टैक्स फंड के प्रकार, खरीद की तारीख और होल्डिंग अवधि पर निर्भर करता है.
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इक्विटी फंड: ₹1.25 लाख से अधिक के लॉन्ग टर्म मुनाफे पर 12.5% टैक्स; शॉर्ट टर्म मुनाफे पर 20% टैक्स.
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डेट फंड (1 अप्रैल 2023 के बाद): आय स्लैब के अनुसार टैक्स; 1 अप्रैल 2023 से पहले: 2 साल बाद 12.5% टैक्स.
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हाइब्रिड फंड: इक्विटी आवंटन के आधार पर टैक्स (इक्विटी, डेट या मिश्रित नियम लागू).
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ELSS, गोल्ड और विदेशी फंड: ₹1.25 लाख से अधिक के लॉन्ग टर्म मुनाफे पर 12.5% टैक्स (ELSS) या गोल्ड/विदेशी फंड के लिए सामान्यतः 12.5%.
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