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वित्तीय वर्ष 2026-27 में म्यूचुअल फंड कराधान: निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
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वित्तीय वर्ष 2026-27 में म्यूचुअल फंड पर टैक्स: निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी.
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News18
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21-02-2026, 08:00
वित्तीय वर्ष 2026-27 में म्यूचुअल फंड पर टैक्स: निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी.
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वित्तीय वर्ष 2026-27 में म्यूचुअल फंड पर टैक्स निवेशक के प्रकार, फंड के एसेट एलोकेशन और होल्डिंग अवधि पर निर्भर करेगा.
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इक्विटी फंड: 12 महीने से अधिक होल्डिंग पर 1.25 लाख रुपये से ऊपर के LTCG पर 12.5% टैक्स; 12 महीने या उससे कम पर STCG पर 20% टैक्स.
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डेट फंड: 1 अप्रैल, 2023 के बाद खरीदे गए यूनिट्स पर स्लैब रेट से टैक्स; कोई LTCG लाभ नहीं. पुराने यूनिट्स पर 12.5% LTCG.
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हाइब्रिड फंड: इक्विटी एक्सपोजर के आधार पर टैक्स (65%+ इक्विटी पर इक्विटी फंड के रूप में, <35% पर डेट फंड के रूप में, 35-65% पर 12.5% LTCG).
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म्यूचुअल फंड से प्राप्त लाभांश आय निवेशक की कुल आय में जोड़ी जाएगी और लागू स्लैब दर पर टैक्स लगेगा.
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