म्यूचुअल फंड में कमाई पर टैक्स का पूरा गणित समझे बिना निवेश न करें.(Image:AI)
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News1822-12-2025, 20:40

म्यूचुअल फंड टैक्स: निवेश से पहले जानें इक्विटी, डेट, हाइब्रिड के नियम.

  • म्यूचुअल फंड पर टैक्स निवेश या होल्डिंग पर नहीं, बल्कि यूनिट बेचने या रिडीम करने पर हुए मुनाफे पर लगता है.
  • इक्विटी फंड (65% से अधिक इक्विटी): LTCG (>1 वर्ष) पर 12.5% टैक्स (₹1.25 लाख तक वार्षिक छूट); STCG (<1 वर्ष) पर 20% टैक्स.
  • डेट फंड (35% से कम इक्विटी): होल्डिंग अवधि की परवाह किए बिना, निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है.
  • हाइब्रिड फंड अक्सर इक्विटी टैक्सेशन के दायरे में आते हैं यदि इक्विटी एक्सपोजर 65% से अधिक हो (जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस्ड एडवांटेज).
  • गोल्ड ETF (LTCG >12 महीने) पर 12.5% टैक्स; गोल्ड/सिल्वर FoF (>24 महीने). डिविडेंड (IDCW) निवेशक के टैक्स स्लैब के अनुसार पूरी तरह टैक्सेबल है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न के लिए इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और डिविडेंड के टैक्स नियम जानना जरूरी है.

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