पुराने डेट म्यूचुअल फंड: अप्रैल 2023 से पहले के निवेश पर अब भी 12.5% LTCG टैक्स.

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News18•17-12-2025, 12:57
पुराने डेट म्यूचुअल फंड: अप्रैल 2023 से पहले के निवेश पर अब भी 12.5% LTCG टैक्स.
- •फाइनेंस एक्ट 2023 और 2024 के साथ डेट म्यूचुअल फंड के टैक्स नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं.
- •1 अप्रैल, 2023 से पहले किए गए डेट म्यूचुअल फंड निवेश को अभी भी लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) माना जाता है.
- •इन पुराने निवेशों पर LTCG पर 12.5% (सेस और सरचार्ज सहित) टैक्स लगता है, जिसमें इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलता है.
- •1 अप्रैल, 2023 के बाद किए गए निवेश के लिए, लाभ को शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) माना जाता है और होल्डिंग अवधि की परवाह किए बिना आय स्लैब दरों पर टैक्स लगता है.
- •धारा 87A के तहत छूट 12.5% जैसी विशेष दरों पर टैक्सेबल LTCG पर लागू नहीं होती है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: अप्रैल 2023 से पहले के डेट म्यूचुअल फंड निवेश LTCG बने रहेंगे, 12.5% टैक्स और इंडेक्सेशन के साथ.
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