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Moneycontrol22-12-2025, 18:31

आधार-पैन लिंक की अंतिम तिथि करीब: निष्क्रिय पैन से बचने के लिए अभी ठीक करें!

  • आधार-पैन लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है; लिंक न करने पर 1 जनवरी, 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
  • निष्क्रिय पैन आयकर रिटर्न, टैक्स रिफंड, KYC को रोकता है और TDS/TCS दरों को बढ़ाता है, जिससे वित्तीय गतिविधियां बाधित होती हैं.
  • नाम, जन्मतिथि या लिंग में बेमेल विवरण सामान्य समस्याएं हैं; UIDAI पोर्टल के माध्यम से आधार या Protean/UTIITSL के माध्यम से पैन अपडेट करें.
  • पैन और आधार को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन, SMS (UIDPAN को 567678/56161 पर) या पैन सेवा केंद्रों पर लिंक करें.
  • समय सीमा चूकने पर पैन को फिर से सक्रिय करने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, साथ ही यह निष्क्रिय भी हो जाएगा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: वित्तीय बाधाओं और जुर्माने से बचने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक आधार-पैन लिंक करें.

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