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नया आयकर अधिनियम 2026: 1 अप्रैल से नई कर व्यवस्था के तहत जोड़े गए कटौतियाँ और छूटें.
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नया टैक्स रिजीम 2026: 1 अप्रैल से लागू, नई कटौतियां और छूट जोड़ी गईं.
M
Moneycontrol
•
20-03-2026, 22:35
नया टैक्स रिजीम 2026: 1 अप्रैल से लागू, नई कटौतियां और छूट जोड़ी गईं.
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सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से पहले आयकर नियम, 2026 को अधिसूचित किया, जिससे 1 अप्रैल से आयकर अधिनियम, 2025 प्रभावी होगा.
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नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को उच्च मूल छूट सीमा मिलेगी, लेकिन अधिकांश पारंपरिक कटौतियां छोड़नी होंगी.
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अभी भी उपलब्ध प्रमुख कटौतियों में भोजन वाउचर (200 रुपये प्रति भोजन तक), उपहार (15,000 रुपये तक) और 75,000 रुपये की मानक कटौती शामिल हैं.
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एनपीएस में नियोक्ता का योगदान (केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का 14% तक, अन्य के लिए 10%) कटौती योग्य रहेगा.
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किराए पर दी गई संपत्ति के लिए होम लोन पर ब्याज (2 लाख रुपये तक सीमित), पारिवारिक पेंशन कटौती और अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान भी उपलब्ध हैं.
Moneycontrol पर अंग्रेज़ी में पूरा लेख पढ़ें
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