आयकर नियम, 2026 अधिसूचित: वेतनभोगी करदाताओं के लिए EV टैक्स ब्रेक, व्यापक HRA राहत.
CCNBC TV18•22-03-2026, 10:47
आयकर नियम, 2026 अधिसूचित: वेतनभोगी करदाताओं के लिए EV टैक्स ब्रेक, व्यापक HRA राहत.
- •आयकर नियम, 2026 अधिसूचित किए गए, जो 1 अप्रैल, 2026 से नई कर व्यवस्था लागू होने से पहले 1962 के नियमों की जगह लेंगे.
- •इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को रियायती अनुलाभ मूल्यांकन नियमों के साथ कर स्पष्टता मिली है, जिससे वे कर्मचारी भत्तों के रूप में अधिक आकर्षक हो गए हैं.
- •HRA छूट का विस्तार बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद को 50% श्रेणी में शामिल करने के लिए किया गया है, लेकिन नोएडा, गुरुग्राम जैसे NCR शहर 40% पर बने हुए हैं.
- •नए नियम विस्तारित डिजिटल रिपोर्टिंग, डेटा-संचालित जांच और बेहतर दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से अनुपालन को मजबूत करते हैं.
- •क्रिप्टो-परिसंपत्तियां, CBDC और ई-मनी उत्पादों को अब रिपोर्ट करने योग्य खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो वैश्विक पारदर्शिता मानकों के अनुरूप है.