क्या पत्नी RTI से पति की सैलरी स्लिप प्राप्त कर सकती है?
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पत्नी RTI के जरिए पति की सैलरी स्लिप नहीं मांग सकती: राजस्थान हाई कोर्ट ने निजता बरकरार रखी.
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Moneycontrol•23-02-2026, 15:57
पत्नी RTI के जरिए पति की सैलरी स्लिप नहीं मांग सकती: राजस्थान हाई कोर्ट ने निजता बरकरार रखी.
•राजस्थान हाई कोर्ट ने पति की सैलरी डिटेल मांगने वाली पत्नी की RTI अर्जी खारिज करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा है.
•कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सैलरी की जानकारी 'व्यक्तिगत जानकारी' है और RTI अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से सुरक्षित है, जब तक कि कोई बड़ा सार्वजनिक हित न हो.
•यह निर्णय गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम CIC में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सेवा विवरण मुख्य रूप से नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का मामला है.
•हालांकि, यदि वैवाहिक या भरण-पोषण की कार्यवाही लंबित है, तो अदालतें आय विवरण का खुलासा करने का आदेश दे सकती हैं, क्योंकि यह जानकारी भरण-पोषण निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है.
•कांता कुमावत द्वारा अपने पति ओमप्रकाश कुमावत की सैलरी स्लिप के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था, और सार्वजनिक हित की कमी के कारण हाई कोर्ट में उनकी चुनौती को भी खारिज कर दिया गया.