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RTI से पति की सैलरी नहीं जान सकती पत्नी: हाई कोर्ट ने निजता को बरकरार रखा.
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Moneycontrol
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23-02-2026, 21:56
RTI से पति की सैलरी नहीं जान सकती पत्नी: हाई कोर्ट ने निजता को बरकरार रखा.
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राजस्थान हाई कोर्ट ने पति की सैलरी जानने के लिए पत्नी की RTI याचिका खारिज की, इसे 'व्यक्तिगत जानकारी' माना.
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कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम CIC के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि वेतन कर्मचारी और नियोक्ता के बीच का मामला है.
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वेतन संबंधी जानकारी तीसरे पक्ष का डेटा मानी जाती है और इसके खुलासे के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित की आवश्यकता होती है.
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वैवाहिक विवादों या भरण-पोषण के मामलों में, अदालतें भरण-पोषण की राशि तय करने के लिए आय का खुलासा करने की अनुमति दे सकती हैं.
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आयकर रिटर्न भी निजी होते हैं; भरण-पोषण के मामलों में अदालतें खुलासे का निर्देश दे सकती हैं.
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