RBI 1 जुलाई तक REITs को बैंक ऋण की अनुमति देगा, जोखिम 49% तक सीमित.

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Moneycontrol•13-02-2026, 20:08
RBI 1 जुलाई तक REITs को बैंक ऋण की अनुमति देगा, जोखिम 49% तक सीमित.
- •RBI ने 1 जुलाई, 2026 तक बैंकों को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) को ऋण देने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है.
- •REIT को कुल बैंक एक्सपोजर संपत्ति मूल्य के 49% तक सीमित रहेगा.
- •केवल सूचीबद्ध REITs जो कम से कम तीन साल का संचालन पूरा कर चुके हैं और जिन पर कोई प्रतिकूल नियामक कार्रवाई नहीं हुई है, वे पात्र होंगे.
- •बैंकों को निधियों के अंतिम उपयोग की सख्ती से निगरानी करनी होगी ताकि भूमि अधिग्रहण जैसी निषिद्ध गतिविधियों के वित्तपोषण को रोका जा सके.
- •मसौदा परिपत्र का उद्देश्य InvITs के लिए उधार दिशानिर्देशों को नए REIT सुरक्षा उपायों के साथ सामंजस्य स्थापित करना भी है.
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