दिल्ली में BS-IV गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी. (Image:AI)
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News1817-12-2025, 23:44

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिल्ली-NCR में अब प्रदूषण मानक पर होगी वाहनों पर कार्रवाई.

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर अपने पुराने आदेश में बदलाव किया, अब वाहन की उम्र नहीं, प्रदूषण मानक आधार होगा.
  • BS-IV से नीचे के उत्सर्जन मानक वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी, 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर नहीं.
  • मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने यह फैसला सुनाया.
  • MCD को प्रदूषण बढ़ाने वाले ट्रैफिक जाम के कारण नौ टोल प्लाजा अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करने का निर्देश.
  • CAQM डेटा के अनुसार, दिल्ली-NCR में 41% वायु प्रदूषण परिवहन से होता है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वाहनों पर कार्रवाई के लिए उम्र की बजाय प्रदूषण मानक (BS-IV) को आधार बनाया.

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