सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का दायरा बढ़ाया, नियामक अंतर भरे.

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Moneycontrol•17-12-2025, 18:34
सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का दायरा बढ़ाया, नियामक अंतर भरे.
- •सेबी बोर्ड ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) के दायरे का विस्तार करने की मंजूरी दी, जिसमें अन्य निकायों द्वारा विनियमित वित्तीय उपकरण शामिल होंगे.
- •सेबी अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे के अनुसार, इसका उद्देश्य नियामक अंतराल को दूर करना और एक रेटिंग ढांचा प्रदान करना है जहां कोई मौजूद नहीं था.
- •CRAs को व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अलग करना होगा, स्पष्ट खुलासे सुनिश्चित करने होंगे और गैर-सेबी विनियमित गतिविधियों के लिए अलग संचार का उपयोग करना होगा.
- •उपयोगकर्ताओं को सूचित किया जाना चाहिए कि कब कोई रेटिंग सेबी के नियामक और निवेशक संरक्षण ढांचे के अंतर्गत नहीं आती है.
- •विस्तारित ढांचा असूचीबद्ध संस्थाओं और सहायक कंपनियों पर लागू होता है, जिससे स्पष्टता बनाए रखते हुए अनुपालन घर्षण कम होता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सेबी ने गैर-विनियमित उपकरणों के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का दायरा बढ़ाया, पारदर्शिता सुनिश्चित की.
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